पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या है?
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पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या है?

पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या है?

दोस्तों आज हम इस लेख में बात करने वाले हैं पासपोर्ट और वीसा में अंतर क्या है ? और कितने प्रकार के होते हैं ? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है. वीजा होना भी जरूरी है। जब मेरे पास पासपोर्ट है तो मुझे वीजा की आवश्यकता क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोग पूछते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जाने से पहले आपको वीजा लेना होता है। पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है। पासपोर्ट में संबंधित व्यक्ति का नाम, फोटो, नागरिकता, पता, माता-पिता का नाम, लिंग, पेशा और अन्य जानकारी होती है। पासपोर्ट बनने में १० से १५ दिन का समय लगता है। प्रत्येक प्रक्रिया सावधानी से की जाती है। यही कारण है कि विदेश में पासपोर्ट को एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन कुछ लोग भ्रमित होते हैं क्योंकि उन्हें पासपोर्ट और वीजा में अंतर नहीं पता होता है। आइए देखें पासपोर्ट और वीजा में अंतर।

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पासपोर्ट के प्रकार

 1) साधारण पासपोर्ट – यह गहरे नीले रंग का होता है। इसके 30 से 60 पत्ते होते हैं। इसे पी-टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है।

2) आधिकारिक पासपोर्ट – यह पासपोर्ट केवल उस सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है। जो देश से बाहर जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सफेद रंग का होता  है। इसे एस-टाइप पासपोर्ट कहा जाता है।

3) डिप्लोमैटिक पासपोर्ट – यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह हरे रंग का होता है। इसे डी-टाइप पासपोर्ट कहा जाता है।

वीजा किसी व्यक्ति को विदेश में रहने के लिए दिया जाने वाला परमिट होता है। अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, तो आप केवल यूएस वीजा के साथ वहां जा सकते हैं।

वीजा भी कई तरह के होते हैं।

 1) पर्यटक वीजा – यदि आप दूसरे देशों की यात्रा करना चाहते हैं, तो पर्यटक वीजा जारी किया जाता है। ऐसे कई देश हैं जो पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक वीजा जारी करते हैं।

2) ट्रांजिट वीजा – यह एक शॉर्ट टर्म वीजा है।

 3) बिजनेस वीजा – यह वीजा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है।

4) वर्कर वीजा – यह वीजा स्थायी कर्मचारियों को जारी किया जाता है। ताकि वे कानूनी रूप से काम कर सकें।

5) Fianc Visa – यह वीजा उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो किसी दूसरे देश के व्यक्ति से विवाहित है और इस देश में जाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की किसी महिला से शादी करना चाहता है तो उसे यह वीजा दिया जाता है।

निष्कर्ष

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