नाम बदलने की प्रक्रिया: यह छोटी सी प्रक्रिया हर जगह आपका नाम बदल देगी, बस इतना करें।
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नाम बदलने की प्रक्रिया: यह छोटी सी प्रक्रिया हर जगह आपका नाम बदल देगी, बस इतना करें।

नाम बदलने की प्रक्रिया: यह छोटी सी प्रक्रिया हर जगह आपका नाम बदल देगी, बस इतना करें।

नाम बदलने की प्रक्रिया: यह छोटी सी प्रक्रिया हर जगह आपका नाम बदल देगी, बस इतना करें। शादी के बाद नाम बदलना: एक बार नाम देने के बाद उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद आप आसानी से मार्कशीट, आधार कार्ड में नाम बदल सकते हैं।

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शादी के बाद सरनेम चेंज: लोग आपको आपके पहले नाम से जानते हैं, हालांकि चेहरे भी पहचाने जाते हैं, आधिकारिक काम दस्तावेजों के जरिए ही होता है। इसलिए अगर आपको या आपके प्रियजनों को नाम बदलना है, तो आपको इधर-उधर भटकना होगा। तो आप जानते हैं कि भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? जिससे आप अपने सभी दस्तावेजों जैसे 10वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम आसानी से सही कर सकते हैं। भारत में नाम बदलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। प्रथम शपथ पत्र प्रस्तुत करना, समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन तथा गजट में अधिसूचना जारी करना।

एक हलफनामा दें

आपको अपना नाम बदलने के लिए एक हलफनामा देना होगा। इसके लिए आप अपने नोटरी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद, नोटरी अधिकारी को आवश्यक स्टाम्प पेपर पर एक नाम परिवर्तन हलफनामा तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका वर्तमान नाम, नए नाम के लिए अनुरोध होगा। इसमें आपका वर्तमान पता भी होना चाहिए। इसमें आपको बताना होगा कि नाम बदलने की वजह क्या है। अगर कोई एनआरआई अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे भारतीय उच्चायोग या भारतीय दूतावास में एक हलफनामा जमा करना होगा।

अखबार में छपवाएं।

आपके द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर स्थानीय समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित करवाएं। इसमें आपको यह उल्लेख करना होगा कि आपका नाम बदल दिया गया है। आपको कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी चाहिए। इसके लिए आप राज्य के राजभाषा समाचार पत्र और एक अन्य अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ले सकते हैं। इसमें आपका नया नाम, पुराना नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता होना चाहिए।

राजपत्र अधिसूचना ( गजट नोटिफिकेशन )

आखिरी चीज जो आप करेंगे वह है गजट में नाम परिवर्तन अधिसूचना प्रकाशित करना। सरकारी कर्मचारियों के लिए नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य है, जबकि यह व्यवस्था अन्य के लिए वैकल्पिक है, लेकिन आपको बता दें कि यह आपका नाम बदलने के लिए पर्याप्त प्रमाण है।


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